जयपुर एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जयपुर डिस्कॉम के तत्कालीन जेईएन सुनील कुमार को रिश्वत लेने के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी भगवान सहाय कुमावत ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने कारखाने में बिजली कनेक्शन लेने के लिए विश्वकर्मा बिजली कार्यालय में आवेदन डिमांड राशि जमा कराई थी। राशि जमा होने के बाद भी अभियुक्त जेईएन ने कनेक्शन देने के लिए रिश्वत मांगी। जेईएन 18 मार्च 2009 को दो बिजलीकर्मियों के साथ परिवादी के घर आया और तीन हजार रुपए रिश्वत मांगी। सूचना पर एसीबी की टीम ने अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया, जबकि दोनों बिजलीकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की।