शहर की एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में पेश नहीं होने पर आरोपी आरएएस साधना उपमन्यू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 28 जुलाई को पेश करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने कहा कि चार्ज बहस पर चल रहे मुकदमें में न तो आरोपी आरएएस उपस्थित हुई और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ। ऐसे में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं।
मामले के अनुसार राजेश राठी ने दिसंबर 2008 को एसीबी को शिकायत दर्ज कराई थी कि उद्योग विभाग में उपनिदेशक और रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पद पर तैनात आरएएस साधना उपमन्यू परिवादी की राठी फर्म में सदस्यों के नाम जोड़ने की एवज में रिश्वत मांग रही है। जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 10 दिसंबर 2008 को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते आरोपी साधना उपमन्यू को गिरफ्तार किया था।
निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी अधिकारी को 7 जनवरी 2009 को जमानत पर रिहा किया था। वहीं एसीबी ने 14 सितंबर 2009 को उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।