तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे के अपमान के मामले में महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17 अदालत में बनीपार्क थाना पुलिस की ओर से क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर अदालत 17 फरवरी को सुनवाई करेगी।
पुलिस की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया के परिवादी सुरेश मिश्रा को बार-बार बुलाने के बावजूद वे बयान देने पेश नहीं हुए। इसके अलावा परिवाद के साथ पेश फोटोग्राफ थाना इलाके के नहीं है। वहीं, यात्रा का आरंभ या समापन भी थाना इलाके में नहीं हुआ था। परिवाद में कोई भी अपराध घटित होना नहीं पाया गया है।
मामले के अनुसार सुरेश मिश्रा ने 31 अगस्त 2016 को केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड, केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल, मंत्री अरुण चतुर्वेदी और विधायक मोहनलाल गुप्ता के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया था। परिवाद में कहा गया कि अगस्त माह में केन्द्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में वैशालीनगर से धानक्या तक तिरंगा यात्रा निकाली गई।
इसके अलावा अलग-अलग दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में भी यात्रा निकाली गई। जिसमें तिरंगे का अपमान किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवाद को जांच के लिए 13 अक्टूबर 2016 को बनीपार्क थाने भेजा था।