फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मासूम पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास 

Wed, 17 May 2017 07:43 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
विज्ञापन
डेमो इमेज - फोटो : Internet
विज्ञापन
जयपुर की पोस्को मामलों में विशेष अदालत ने तीन साल की मासूम पुत्री से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को ताजिंदगी जेल में रखा जाए। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ नाहरगढ़ थाना इलाके में पुरानी बस्ती में रहता है। घटना की रात 20 अगस्त 2013 को उसकी पत्नी उठी तो कमरे में सो रही तीन साल की मासूम बेटी नजर नहीं आई। तलाश करने पर उसे बेटी से दुष्कर्म होने का पता चला। तब उस मासूम बच्ची को जेके लॉन अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को देने पर नाहरगढ़ थाना पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की। तब अभियुक्त के बरमूडे पर बच्ची का खून लगा मिला। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें