दलित नाबालिग किशोरी को जंगल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी व उसका सहयोग करने वाली बहन को न्यायालय ने दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और उसकी बहन को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
अजमेर की अनुसूचित जाति-जनजाति न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि जवाजा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग पीड़िता को उसके ही गांव में रहने वाले परमेश्वर नाथ और उसकी बहन रेखा नाथ बहला फुसलाकर जंगल में ले गए। जहां परमेश्वर ने अपनी बहन की मदद से रेखा के साथ दुराचार किया। इसके बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने घर जाकर पिता को सारा घटनाक्रम बताया। इस पर पीड़िता के पिता ने 3 जुलाई 2015 को आरोपी परमेश्वर और उसकी बहन के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चालान पेश किया।