अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने ज्वैलर के घर डकैती डालने और महिला की हत्या करने वाले पारदी गैंग के चार सदस्यों सूरज, दरबारसिंह, काला उर्फ काल्या और विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि प्रकरण के एक आरोपी के खिलाफ बाल न्यायालय में प्रकरण लंबित है और एक आरोपी शहजादी फरार है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने बताया कि 16 सितंबर 2011 की सुबह करीब चार बजे अभियुक्त बजाज नगर थाना इलाके में रहने वाले ज्वैलर वीरेन्द्र गुप्ता के घर की खिड़की तोडक़र अंदर घुस गए। सबसे पहले अभियुक्तों ने अंदर सो रही वीरेन्द्र की मां रमा के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से मारपीट कर करोड़ों रुपए की ज्वैलरी लेकर फरार हो गए।
घटना के बाद अभियुक्त सूरज को किसी अन्य प्रकरण में इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया जहां उसने इस घटना को कबूला। इस पर पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 42 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।