जयपुर शहर की स्थाई लोक अदालत ने नगर निगम आयुक्त और विद्याधर नगर जोन उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि वह मुरलीपुरा स्कीम की बजरंग विहार कॉलोनी में नियमित सफाई के लिए सफाईकर्मी की नियुक्ति करे। साथ ही, समय-समय पर कॉलोनी में फोगिंग की व्यवस्था भी की जाए।
अदालत ने दोनों अफसरों को सफाई कार्य की मॉनिटरिंग भी करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश अधिवक्ता भगवत गौड़ की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।
परिवाद में कहा गया कि परिवादी वार्ड नंबर 4 स्थित बजरंग विहार कॉलोनी में रहता है, लेकिन निगम की ओर से यहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी में न तो सफाईकर्मी आते हैं और न ही कचरा उठाया जा रहा है। इस संबंध में निगम के अफसरों को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कॉलोनी में नियमित सफाई कराने के आदेश देते हुए निगम आयुक्त और उपायुक्त को सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करने को कहा है।