राजस्थान हाईकोर्ट ने फुटपाथ व्यवसायियों को नहीं हटाने और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने के अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मामले में जयपुर नगर निगम के हवामहल जोन आयुक्त दिनेश शर्मा और सतर्कता आयुक्त बाघ सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।
न्यायाधीश महेशचंद्र शर्मा ने यह अंतरिम आदेश रक्षक सोसायटी की अवमानना याचिका पर दिए।याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने वेंडिंग कमेटी और वेंडिंग जोन घोषित होने तक फुटपाथी व्यवसायियों को नहीं हटाने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को मना कर चुका है। इसके बावजूद नगर निगम जनता बाजार में हटवाड़ा लगाने वालों का चालान कर रहा है और उनसे जुर्माना वसूल रहा है। यह हाईकोर्ट आदेश की अवमानना है। इसलिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए।