जीएसटी में सिंगल विंडो टैक्स होने के बावजूद एक और संशय सामने आया है। राजस्थान में टिम्बर पर जीएसटी के साथ कृषि उपज मंडी टैक्स भी लिया जा रहा है, जिसे लेकर व्यवसायी असमंजस में हैं।
दरअसल, प्लाईवुड एवं टिम्बर पर पहले से वैट 14.5 प्रतिशत था। अब जीएसटी में प्लाईवुड पर 28 तथा टिम्बर पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। प्लाईवुड आयात होता है, ऐसे में इस पर जीएसटी की दर ने संशय बनाया है। वहीं टिम्बर कृषि उपज नहीं होने के बावजूद इस पर राज्य सरकार द्वारा अलग से 1.60 प्रतिशत कृषि उपज मंडी चुंगी वसूली जाती है। यह अभी बादस्तूर जारी है।
इस मसले को लेकर व्यापारियों ने अपनी पीड़ा उदयपुर आए केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को बताई। टिम्बर एंड प्लाईवुड मर्चेन्ट वेयलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष सुशील बांठिया ने आग्रह किया कि जब केन्द्र सरकर द्वारा जीएसटी लगा दिया गया है तो राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी चुंगी लिया जाना न्यायोचित नहीं है, जिसे बंद किया जाए। साथ ही, उन्होंने प्लाईवुड व टिम्बर पर जीएसटी की दरें भी कम करने का आग्रह किया।