सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को गर्भवती प्रेमिका के साथ शोषण करने के आरोप में दस साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी के बारे में कहा गया है कि उसका अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं है। आरोपी व्यक्ति की पहचान मोहम्मद मुस्तफा अली (24) के तौर पर हुई है।
मुस्तफा को सिंगापुर की जिला अदालत के जज मैथ्यू जोसेफ ने बुधवार को दो मामलों में दोषी पाया है। इनमें से एक मामला बीते साल रोड रेज (यातायात में सड़क पर चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त करना) का है और एक अन्य मामला 2017 में गर्भवती प्रेमिका को प्रताड़ित करने का है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 11 जून, 2017 को मुस्तफा का उसकी प्रेमिका शाहिका नादिए मोहम्मद हरमन से झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा हरमन के पूर्व प्रेमी को लेकर हुआ था। गुस्साए मुस्तफा ने हरमन को तीन बार थप्पड़ मार दिया और दो बार उसकी जांघ पर हमला किया। जबकि उसे पता था कि वो चार महीने की गर्भवती है।
इस मामले पर उप लोक अभियोजक एनजी जुन चोंग ने अदालत में कहा कि मुस्तफा ने अपनी प्रेमिका के पैर पकड़कर उसे खींचा और जिस कमरे में वो थी, वहां से बाहर निकाल दिया। हरमन अपनी बहन के घर पर थी। जिसके बाद उसकी बहन ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी।
जब पुलिस वहां पहुंची तो हरमन ने स्वास्थ्य जांच कराने से मना कर दिया और कहा कि वह मुस्तफा की मारपीट से परेशान हो चुकी है। इसके कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और बीते साल दिसंबर माह में मुस्तफा से शादी कर ली।
हालांकि मामले पर कोर्ट में बुधवार को आखिरी सुनवाई हुई और मुस्तफा को दो मामलों में सजा सुनाई गई। मुस्तफा ने कहा कि उसने जो किया गुस्से में किया। वह काफी तनाव में था। इसपर जज ने कहा कि इससे गुनाह कम नहीं हो जाता।