फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रेप पीड़िता को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, आरोपी भाई भी गिरफ्तार

Sun, 22 Jul 2018 02:26 PM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
विज्ञापन

इंडोनेशिया के मुआरा बुलियाना में एक 15 साल की रेप पीड़िता को अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई गई है। पीड़िता के साथ उसी के 17 साल के भाई ने पिछले सितंबर से अब तक आठ बार रेप किया है। अदालत के प्रवक्ता लिस्तयो आरिफ बुदिमान ने शनिवार को बताया कि पीड़िता ने गर्भपात कराया था, जिसकी वजह से उसे सजा दी गई।

विज्ञापन


मामले की सुनवाई सुमात्रा द्वीप पर स्थित अदालत में बंद कमरे में की गई। नाबालिग लड़की को गर्भपात के आरोप में बाल संरक्षण कानून के तहत सजा दी गई है। वहीं उसके भाई को नाबालिग से रेप करने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई गई है। इस देश में गर्भपात पर कानून बेहद ही सख्त है।

जानकारी के लिए बता दें यदि यहां किसी महिला के साथ रेप होता है तो उसके लिए गर्भपात कराना गैरकानूनी है। यहां गर्भपात केवल एक पंजीकृत पेशेवर से ही कराया जा सकता है। वो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में।
विज्ञापन


साथ ही यदि किसी महिला की जान को खतरा हो तो भी वह गर्भपात करा सकती है। इसके लिए समय भी निश्चित है। महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में गर्भ धारण के छह हफ्ते के भीतर ही गर्भपात की इजाजद है। इस मामले में लड़की का गर्भपात छह हफ्ते के बाद कराया गया था। जिसकी वजह से उसे सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें