एक महिला ने 2008 में बालों का विग खरीदा था लेकिन वो खराब निकला, जिसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में मुंबई के एक क्लीनिक को दोषी पाया और खराब विग के लिए शिकायतकर्ता 37 हजार रुपए लौटाने का फैसला सुनाया। फोरम ने क्लीनिक पर महिला की मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया।
बता दें कि मुंबई के कांदिवली की रहने वाली एक महिला ने 13 मई 2008 में ब्रिकोविट्स कॉस्मेटिक एंड स्किन क्लिनिक खार से 1800 रुपए में एक विग खरीदा था। वह विग खराब निकाल। महिला ने आपत्ति जताई तो क्लिनिक के एक कर्मचारी ने उसे वही विग इस्तेमाल करने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि यदि ठीक न हो तो वापस कर देना, लेकिन जब वो महिला विग वापस करने गई तो उससे कहा गया कि आपको 5000 रुपए और देने होंगे। जिसमें अभी आप 1000 रुपए जमा कर दें बाकी विग तैयार होने के बाद।