अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के वकील आकाश जिंदल ने आरोपी की जमानत याचिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी पत्नी निकिता को अदालत में जमानत पाने के लिए बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल, अतुल ने यह आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी कि उसकी पत्नी ने तलाक के समझौते के लिए तीन करोड़ रुपये मांगे थे।
पत्नी निकिता गुरुग्राम और मां-भाई प्रयागराज से पकड़े गए थे
अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पुलिस ने 15 दिसंबर को बंगलूरू पुलिस ने पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था।
क्या है मामला?
दरअसल, पत्नी व उसके परिवार की प्रताड़ना और दो वर्ष में कोर्ट की 120 तारीखें इसके बावजूद न्याय न मिलने के कारण बंगलूरू में कार्यरत 34 वर्षीय आईटी पेशेवर अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया था। आत्महत्या को अंतिम विकल्प मानते हुए अतुल ने दुनिया से जाने से पहले करीब डेढ़ घंटे का वीडियो व 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें शादीशुदा जिंदगी के सामाजिक तानेबाने की खामियां, साथी के लालच और षड्यंत्र की दास्तां, कानूनी महकमे में भ्रष्टाचार को उजागर किया था।