मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश देने की इजाजत देने की मांग वाली अखिल भारतीय हिंदू महासभा, केरल इकाई की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप इस मामले से कैसे प्रभावित है।
आप पीड़ित पक्ष को आने दीजिए। इस मसले पर मुस्लिम महिला आती है तो उनकी याचिका पर विचार किया जा सकता है। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मुस्लिम समाज में व्याप्त पर्दा सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।