फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नमाज के लिए मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Tue, 09 Jul 2019 02:04 AM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
विज्ञापन
मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश देने की इजाजत देने की मांग वाली अखिल भारतीय हिंदू महासभा, केरल इकाई की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप इस मामले से कैसे प्रभावित है। 
विज्ञापन


आप पीड़ित पक्ष को आने दीजिए। इस मसले पर मुस्लिम महिला आती है तो उनकी याचिका पर विचार किया जा सकता है। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मुस्लिम समाज में व्याप्त पर्दा सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। 
विज्ञापन

आर्टिकल 15 के खिलाफ दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिल्म आर्टिकल-15 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन को उचित फोरम के पास जाने के लिए कहा है। जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन भारत ब्राह्मण समाज की ओर से पेश वकील से कहा कि वह कानून के तहत उचित फोरम के पास जाएं। 

याचिका में कहा गया कि इस फिल्म में जाति को लेकर आपत्तिजनक सामग्री है। फिल्म में अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल किया गया है। याचिका में गुहार की गई थी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मिले फिल्म के प्रमाण को निरस्त किया जाए। साथ ही याचिका में फिल्म का नाम बदलने की भी गुहार की गई थी।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें