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पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव से पहले बवाल की आशंका, नामांकन प्रक्रिया में हिंसा रोकने के लिए धारा 144 लागू

Mon, 12 Jun 2023 12:04 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कलकत्ता

सार

अधिकारी ने कहा कि नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया है। ताकि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। यह आदेश गुरुवार तक प्रभावी रहेगा।
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पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग सख्त हो गया है। उसने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी। 

इस दिन होगा चुनाव

अधिकारी ने कहा कि नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया है। ताकि नामांकन के दौरान कोई हिंसा न हो और ये प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि यह आदेश गुरुवार तक प्रभावी रहेगा। बता दें, पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। 

ये रहेगा नियम

एसईसी ने कहा कि केवल दो व्यक्ति नामांकन केंद्र के अंदर कागजात दाखिल करने के लिए जा सकते हैं। 

विपक्षी नामांकन ज्यादा

अधिकारी ने कहा कि राज्य भर में पहले दो दिनों में त्रिस्तरीय चुनावों के लिए अब तक 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश विपक्षी दलों द्वारा दाखिल किए गए हैं।

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