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West Bengal: बिना वारंट तलाशी मामले में कोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, याचिका दायर

Tue, 17 May 2022 12:13 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि बिना कोई तलाशी वारंट दिखाए और बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के पश्चिम बंगाल पुलिस ने बलपूर्वक नंदीग्राम स्थित मेरे कार्यालय में प्रवेश किया।
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ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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पुलिस द्वारा जबरन तलाशी के मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। भाजपा नेता की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि पिछले सप्ताह पुलिस द्वारा उनके नंदीग्राम कार्यालय की बिना वारंट तलाशी ली गई थी।

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इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी कार्यालय में कथित तौर पर पुलिस के जबरन घुसने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी से तत्काल रिपोर्ट तलब की थी। राज्यपाल ने कहा कि एक विधायक कार्यालय पर इस तरह की कार्रवाई गहरी चिंता का विषय है।

उन्होंने ट्वीट किया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अधिकारी से मिली चिंताजनक जानकारी के मामले में मुख्य सचिव से तत्काल एक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें नंदीग्राम स्थित उनके विधायक कार्यालय पर पुलिस द्वारा हमला किया गया।

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जारी किए थे तीन वीडियो
अपने दावे के समर्थन में भाजपा नेता ने तीन वीडियो साझा किए थे। उन्होंने कहा था, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना कोई तलाशी वारंट दिखाए और बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के पश्चिम बंगाल पुलिस ने बलपूर्वक नंदीग्राम स्थित मेरे कार्यालय में प्रवेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ममता बनर्जी सरकार की घटिया और क्रूर हरकत है। यह नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ साजिश है।

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