फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bombay High Court: INS शिकरा के पास 23 मंजिला इमारत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त; नौसेना से पूछा- अब तक सो रहे थे?

Wed, 18 Feb 2026 10:03 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

दक्षिण मुंबई में स्थित आईएनएस शिकरा के पास बन रही 23 मंजिला इमारत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सुरक्षा चूक पर नाराजगी जताते हुए नौसेना अधिकारियों से पूछा कि आखिर अब तक वे क्या कर रहे थे।

विज्ञापन
बॉम्बे हाईकोर्ट। - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दक्षिण मुंबई स्थित नौसेना के प्रमुख एयर स्टेशन आईएनएस शिकरा के पास बन रही 23 मंजिला इमारत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने नौसेना अधिकारियों से तीखा सवाल करते हुए कहा क्या आप अब तक सो रहे थे?

विज्ञापन


न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की खंडपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो आईएनएस शिकरा के कमांडिंग ऑफिसर की ओर से दायर की गई है। नौसेना ने याचिका में दावा किया है कि यह निर्माण परियोजना संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अंतिम सुनवाई के बाद इमारत को सुरक्षा के लिए खतरा माना गया, तो उसे गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:- 'भारत कब लौटूंगा, कह नहीं सकता': भगोड़े विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा, न आने की बताई यह वजह
विज्ञापन


कोर्ट की सख्त टिप्पणी
अदालत ने पूछा कि जब निर्माण कार्य 2021 से शुरू हुआ, तो उसे समय रहते रोका क्यों नहीं गया। न्यायमूर्ति घुगे ने कहा कि नौसेना को एयर स्टेशन के आसपास नियमित निगरानी रखनी चाहिए थी, ताकि ऐसी इमारतें खड़ी न हो सकें। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रक्षा प्रतिष्ठान देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सुरक्षा से जुड़े मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा।
विज्ञापन


पीएम मोदी की यात्रा से पहले लगी रोक
इससे पहले सोमवार को अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा को देखते हुए सुरक्षा कारणों से निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी थी। बुधवार को नौसेना की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में 53.07 मीटर तक निर्माण की अनुमति है। इस पर अदालत ने संकेत दिया कि वह अंतरिम आदेश में इस ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दे सकती है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

अन्य वीडियो:-

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें