सीआईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी ने पैरवी की। पूर्व मुख्यमंत्री का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद दुबे ने रखा। सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू से आगे की पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी।
विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट से टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कथित कौशल विकास घोटाले के मामले में उनकी रिमांड 19 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने नायडू की जमानत याचिका और आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी की उनकी हिरासत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई भी शुक्रवार के लिए टाल दी।
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सीआईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी ने पैरवी की। पूर्व मुख्यमंत्री का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद दुबे ने रखा। सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू से आगे की पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। पुलिस की दलील थी कि 23 और 24 सितंबर को पहले दो दिन की हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने जांचकर्ताओं के साथ कथित तौर पर सहयोग नहीं किया।
चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम के धन में अनियमितता करने और राजकोष को करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप गिरफ्तार किया गया था। नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।