भगोड़े विजय माल्या के मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट में माल्या के वकील का कहना है कि उसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। वकील का कहना है कि ईडी के कुछ नोटिस उसे नहीं मिले हैं। हालांकि उसने शराब टाइकून के मॉरिशय का पता दे दिया है।
वकील के जवाब पर जिरह करते हुए ईडी के वकील ने कहा कि कानून के अनुसार विजय माल्या को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए और ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। यहां तक कि कोर्ट भी आर्थिक भगोड़ा अपराधी कानून के मानदण्डो के तहत एक हफ्ते से ज्यादा समय देने में सक्षम नहीं है।
इससे पहले कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 3 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया था क्योंकि 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के कथित धोखाधड़ी के मामले में कुछ और लोगों ने खुद को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया था, जिसके मद्देनजर अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ाई थी। अधिकारियों ने बताया था कि माल्या के परिवार के एक सदस्य सहित कम से कम पांच लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नये कानून के तहत उद्योगपति को आर्थिक भगोड़ा घोषित कराने के संबंध में मुकदमे के दस्तावेज अदालत से मांगे हैं।
इसी वजह से अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया था। केन्द्रीय जांच एजेंसी ने 9,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ताजा कार्रवाई के तौर पर माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति तुरंत जब्त करने का भी अनुरोध किया था।