चेक बाउंस मामले में हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने माल्या के खिलाफ केस दायर किया था। हालांकि अदालत ने सजा नहीं सुनाई है। अदालत पांच मई को सजा का एलान कर सकती है। उद्योगपति माल्या फिलहाल देश के बाहर हैं।
माल्या के वकील एच सुधाकर ने बताया कि किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़े दो मामले थे। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माल्या और कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को दोषी ठहराया।
सुनवाई के दौरान माल्या मौजूद नहीं थे, इस कारण सजा नहीं सुनाई जा सकी। इससे पहले अदालत ने माल्या के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था।