यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक अक्टूबर, 2023 से क्रैश टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर वाहनों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) को लेकर अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है।
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे में कहा गया है कि बीएनसीएपी कुल 3.5 टन से कम वजन वाली श्रेणी में एम-1 के अनुमोदित वाहनों पर लागू होगा। ये वाहन विनिर्मित या आयातित हो सकते हैं। सरकार ने बीएनसीएपी पर 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी हैं। बीएनसीएपी के तहत मोटर वाहन विनिर्माताओं या आयातकों को केंद्र सरकार की ओर से नामित एजेंसी को फॉर्म 70ए में एक आवेदन जमा करना होगा। नामित एजेंसी समय-समय पर संशोधित वाहन उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुसार वाहन को स्टार रेटिंग दिलाएगी। वाहन की स्टार रेटिंग नामित एजेंसी की ओर से विशेष पोर्टल पर डाली जाएगी। बीएनसीएपी स्वैच्छिक कार्यक्रम होगा।