जानिए, कोर्ट ने क्या आदेश दिया था
जानकारी के अनुसार, आतंकी तहव्वुर राणा फिलहाल लॉस एंजेलिस के फेडरल लॉकअप में है। साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें अमेरिकी नागरिकों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कैलिफोर्निया सेंट्रल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आतंकी राणा को भारत सौंपने की मंजूरी दी थी। जस्टिस जैकलिन चूलजियान ने बुधवार को 48 पन्नों का आदेश जारी किया था। आदेश जारी करते हुए जस्टिस जैकलिन ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत 62 वर्षीय राणा को भारत को सौंपना चाहिए।
पढ़िए कोर्ट के फैसले पर देविका ने क्या कहा
कड़ी सजा से और लोगों में खौफ फैलेगा
देविका का कहना है कि एक ऐसे आतंकी, जिसने आतंकवादी संगठनों के साथ हमले किए। 10 लोगों को गोलियों से भून दिया। उनकी हत्या कर दी। कई लोगों को घायल कर दिया। ऐसे आतंकी को दंड देना चाहिए। इन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए, जिससे आगे से कोई और ऐसा करने की कोशिश न करे।
सभी आतंकियों को कटघरे में लाना चाहिए