सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वह यूनिटेक प्रोजेक्ट से जुड़े फ्लैट खरीदारों की सभी जानकारी कोर्ट को दे। सुप्रीम कोर्ट की तीन जज की पीठ ने यह आदेश सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वह अपनी रिपोर्ट में फ्लैट के खरीदार, जिन्होंने पैसे दिए, जिन्हें फ्लैट चुनने का विक्लप मिला, वे फ्लैट खरीदा जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जिनके पैसे बाकी हैं, ये सारी जानकारी दें।
कोर्ट ने यह फैसला यूनिटेक के गुरुग्राम प्रोजेक्ट पर दिया है। बता दें कि यूनिटेक के कार्यकारी निदेशक संजय चंद्र ने कोर्ट में तीन महीने के लिए अंतरीम बेल की अर्जी दायर की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा था कि मैं अपना घर बेचकर बकाया पैसे अदा कर दूंगा।
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संजय के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि चंद्रा अपना घर बेचकर बकाया पैसे लौटाने को तैयार हैं। साथ ही वकील ने कहा कि फंड इकट्ठा करने के लिए संजय को बेल पर रिहा करना होगा। वहीं संजय ने कहा कि अगर वह न्यायिक हिरासत में रहेंगे तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी।' पैसे का इंतजाम करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा।'
गौरतलब है कि रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मई में एक प्रस्ताव रखा था। उस वक्त संजय ने कोर्ट कहा था कि वो होम बायर्स को हर महीने 5 करोड़ रुपए अदा करेंगे। 8 मई को कोर्ट ने मामले में सुनावई करते हुए यूनिटेक के प्रस्ताव को खारीज कर दिया था और उन्हें 8 हफ्तों के अंदर ग्राहकों को 15.5 करोड़ रुपये अदा करने को कहा था।