यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल से बाहर आने के लिए उन्हें अपनी कुछ निश्चित राशि जमा करनी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि 16,300 फ्लैट खरीदारों के आंसू बिल्डर की आजादी की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
उच्चतम न्यायालय ने चंद्रा से कहा था कि अगर उन्होंने खरीददारों को फ्लैट या रिफंड नहीं दिया तो कोर्ट यह काम नीलामी करके खुद करेगा। कोर्ट ने फ्लैट या पैसे की चाहत रखने वालों की लिस्ट भी मांगी थी।
यूनिटेक मामले में SC ने होम बायर्स से कहा- पैसे या फ्लैट आपके हाथ में है फैसला
इससे पहले 15 सितंबर को भी चंद्रा बंधुओं की जमानत याचिका खारिज हुई थी। चंद्र और उनके भाई अजय नोएडा और गुरुग्राम में आवासीय योजना के निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोपी हैं। चंद्रा और उनके भाई अजय को इसी साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।