फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

NCPCR: बाल देखभाल केंद्रों में बुनियादी कमियों को किया जाएगा दूर, स्मृति ईरानी ने मांगी जानकारी

Thu, 06 Jul 2023 03:29 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल कल्याण समितियों का गठन करने में आर्थिक और आधारभूत मदद करेगा।
विज्ञापन
स्मृति ईरानी - फोटो : Instagram/smritiiraniofficial
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों की देखभाल के लिए बनाए गए आयोग NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights)से पूछा है कि वह बाल देखभाल केंद्रों (Child Care Homes) में आधारभूत कमियों का पता लगाएं ताकि मंत्रालय उन्हें दूर करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान कर सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। 
विज्ञापन


बाल कल्याण समिति का होगा गठन
बता दें कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 के तहत हर जिले में एक बाल कल्याण समिति का गठन जरूरी है। यह बाल कल्याण समिति ही बच्चों से जुड़े देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मामलों का निपटारा करती है। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने देश में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले निकाय एनसीपीसीआर से विनती की है कि वह बाल देखभाल केंद्रों में आधारभूत कमियों की पहचान और समीक्षा करे। 

केंद्रीय मंत्रालय देगा आर्थिक मदद
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल कल्याण समितियों का गठन करने में आर्थिक और आधारभूत मदद करेगा। नियमों के तहत हर बाल देखभाल केंद्र में बाल कल्याण समिति के लिए 300 वर्ग फीट के दो कमरों का निर्माण जरूरी है। जिन देखभाल केंद्रों में जगह उपलब्ध है, वहां समिति को इसे मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जगह उपलब्ध नहीं है, वहां मिशन वात्सल्य के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। बाल कल्याण समिति के लिए जगह के निर्माण के लिए 9.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें