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Hardeep Puri: केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस पर हमला, कहा- 1984 में सिखों के खिलाफ नरसंहार के लिए वह जिम्मेदार

Sat, 02 Nov 2024 11:01 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

31 अक्तूबर को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश भर में सिखों पर हिंसक हमले हुए थे। पिछले महीने ही सिख विरोधी हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य आरोप तय किए थे।
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1984 में सिखों के खिलाफ हुए अत्याचार के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने इस नरसंहार के लिए सही तरीके से माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों को सजा देने में न्याय विफल रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 40 साल पहले दिल्ली में मेरे समुदाय के खिलाफ नरसंहार हुआ था। तीन हजार लोगों की हत्या कर दी गई। 

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इनको दंगे नहीं कहता, क्योंकि दंगे दोतरफा होते हैं। इन्हें एक समुदाय को निशाना बनाकर अंजाम दिया गया। जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, वह आज भी कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य है। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मुझे हैरानी है कि मेरे कई सिख भाई अभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। 

मल्लिकार्जुन खरगे पर भी साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका बयान कांग्रेस में उपजी हताशा के कारण आया है। पुरी ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जब वायनाड में नामांकन दाखिल करने गईं तो खरगे को अपमानित किया गया। 
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे जब कर्नाटक गए और वहां का हाल देखा तो कैमरे के सामने सीएम और डिप्टी सीएम से कह दिया कि अगर आप वादे करते हैं और उनको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। इसमें उनकी हताशा साफ नजर आई।

यह था सिख दंगा 
31 अक्तूबर को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश भर में सिखों पर हिंसक हमले हुए थे। पिछले महीने ही सिख विरोधी हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य आरोप तय किए थे। अब टाइटलर ने उच्च न्यायालय का रुख किया है।  
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