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दिल्ली: शहीद दिवस के दिन मानने होंगे ये नियम, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशानिर्देश

Thu, 13 Jan 2022 03:09 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शहीद दिवस को मनाने में लापरवाही करने वाले लोगों से इसकी गंभीरता पर अमल करने के लिए कहा है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।
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गृह मंत्रालय - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शहीद दिवस उचित गंभीरता के साथ मनाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अतीत में यह देखा गया है कि जहां कुछ कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखा जाता है। वहीं कई जगह इस अवसर की गंभीरता की परवाह किए बिना लापरवाही बरती जाती है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शहीद दिवस मनाने के लिए अपने नियंत्रण में आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिशानिर्देश जारी करें।

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भारत सरकार के अवर सचिव प्रेम प्रकाश ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे अपने पत्र में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम पर भाषण, राष्ट्रीय संघर्ष हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शहीद दिवस के अवसर पर कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।
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 गृह मंत्रालय ने शहीद दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं 
1.30 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे पूरे देश में दो मिनट के लिए मौन धारण कर काम व आवाजाही बंद कर देनी चाहिए।
2.जहां भी संभव हो, दो मिनट की मौन अवधि के प्रारंभ और समाप्ति का संकेत सायरन या सेना की तोपों की ध्वनि से किया जाना चाहिए।
3.सिग्नल सुनकर (जहाँ भी उपलब्ध हो), सभी व्यक्ति खड़े हो जाते और मौन धारण करते।
4.जिन स्थानों पर कोई सिग्नल उपलब्ध नहीं है, वहां सभी संबंधितों को सुबह 11 बजे दो मिनट का मौन रखने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

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