केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई को निर्देश देकर उन नियमों के बारे में बताने को कहा है जिनके तहत शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी हुए। सीबीआई ने करीब 9000 हजार करोड़ के बैंक घोटाले में आरोपी माल्या की दिखते ही गिरफ्तारी के आदेश को बदलते हुए नवंबर 2015 में देश के हवाई अड्डों को एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।
केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना अधिकार याचिका पर दिया निर्देश
इसमें माल्या के हवाई अड्डे पर पहुंचते ही इसकी जानकारी सीबीआई को देने को कहा गया था। आरटीआई कार्यकर्ता विहार दुर्वे ने सीबीआई से आवेदन देकर पूछा था कि आखिर माल्या की गिरफ्तारी के आदेश को क्यों बदला गया, जिसे बताने से सीबीआई ने इनकार कर दिया था।
सीबीआई ने उससे पहले अक्तूबर 2015 में माल्या को दिखते ही हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया था। सीआईसी ने दुर्वे की अपील पर सीबीआई को अब पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। विजय माल्या मार्च 2016 में भारत से भागकर ब्रिटेन चला गया था।