आधार जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई ने शनिवार को कहा कि मेडिकल सुविधाओं, स्कूल एडमिशन या राशन कार्ड जैसी आवश्यक सेवाओं को आधार के लिए मना नहीं किया जा सकता है।
एक बयान में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरकारी विभागों और राज्य प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आवश्यक सेवाओं या लाभ को आधार के लिए मना नहीं किया जा सकता है।
यूआईडीएआई ने उन खबरों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है जिसमें आधार कार्ड नहीं होने पर मेडिकल सुविधा या अस्पताल में भर्ती करने से मना करने की बात सामने आई हैं।
इसमें कहा गया है कि ऐसे दावों के पीछे के सही कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं और यदि कोई मना करने की घटना हुई है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।