अवमानना से जुड़े मामले में अनिल अंबानी को समन भेजने में आदेश के साथ की गई छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। स्वीडिश कंपनी एरिक्सन की 550 करोड़ रुपये नहीं चुकाने के मामले में अंबानी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका का सामना कर रहे हैं।
बुधवार को अंबानी इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवती नाम के इन दो अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन और जस्टिस विनीत शरण के उस आदेश में बदलाव कर दिया था कि अंबानी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा।
इन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह आदेश अपलोड किया कि अंबानी को व्यक्तिगत पेशी से छूट है। चीफ जस्टिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया।