महाराष्ट्र की एक अदालत ने शनिवार को ठाणे जिले में अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को दो साल जेल की सजा सुनाई है।
शनिवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दो जनवरी को ठाणे की सहायक सत्र अदालत के न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने अपराध अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत मारुप मुजुबी शेख और अली कलाम शेख को दोषी ठहराया था।
दोनों दोषियों पर दो साल की कैद के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने काशीमीरा पुलिस थाने के प्रभारी और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि उनकी सजा की समाप्ति पर दोनों को बांग्लादेश में निर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
बता दें कि मारुप और अली को ठाणे जिले में काशीमीरा पुलिस ने एक सितंबर, 2018 को एक छापे के दौरान गिरफ्तार किया था।