फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Drivers Strike: सूरत में प्रदर्शन के दौरान हिंसक हुए ट्रक ड्राइवर, पुलिसकर्मी की पिटाई के आरोप में 23 गिरफ्तार

Wed, 03 Jan 2024 01:08 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत

सार

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी की पिटाई के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
विज्ञापन
truck drivers protest - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन मंगलवार को गुजरात के सूरत शहर में हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी की पिटाई के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन


पुलिस उपायुक्त (जोन-6) राजेश परमार ने कहा कि यह घटना डुमास रोड पर मगदल्ला बंदरगाह के पास हुई। यहां बड़ी संख्या में ट्रक चालकों ने हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया और मार्ग से गुजरने वाली एक बस को भी रोक दिया। स्थिति को नियंत्रित करने और सड़क को साफ करने के लिए सूरत पुलिस की एक पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। जैसे ही वह वाहन मौके पर पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया और उसकी पिटाई की।

हिंसक भीड़ में शामिल 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर
ट्रक ड्राइवरों के हिंसक प्रदर्शन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को पुलिस कांस्टेबल का पीछा करते और फिर पकड़कर उसकी पिटाई करते देखा जा सकता है। डीसीपी परमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमले की जानकारी मिलने के बाद सूरत पुलिस की एक अन्य टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हमने हिंसक भीड़ में शामिल 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनमें से 23 को दंगा करने और एक ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में मौके से गिरफ्तार किया गया है। 
विज्ञापन


कानून में इस सख्ती का था विरोध
भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन से जुड़े कानून में चूक से दुर्घटना और चालक की ओर से घायल को अस्पताल ले जाने व पुलिस को सूचना देने पर धारा 106 (1) लगेगी, जो गैरइरादतन हत्या के दायरे में आता है। इसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है। चालक के सूचना दिए बिना फरार होने पर उसे धारा 106 (2) के तहत दस साल की सजा और सात लाख तक का जुर्माना भुगतना हाेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें