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कैबिनेट को भेजा गया ट्रांसजेंडरों के अधिकारों वाला विधेयक

Sun, 18 Mar 2018 07:58 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
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- फोटो : amar ujala
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सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर अधिकारों वाला एक विधेयक केंद्रीय कैबिनेट को भेजा है। एक संसदीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए  ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द की परिभाषा सहित इसमें कुल नौ संशोधन किए गए हैं।
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मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किए जाने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक की कानून मंत्रालय ने जांच कर ली है। अब उसे कैबिनेट के पास भेजा गया है। 

उन्होंने कहा कि एक स्थायी समिति की सलाह पर ट्रांसजेंडर की पुरानी परिभाषा को हटा दिया गया है। जिसमें ट्रांसजेंडर की परिभाषा ‘ना तो पूर्ण रूप से पुरुष ना तो महिला’ या ‘ना तो महिला ना तो पुरुष’ दी गई थी। इसके साथ ही वह व्यक्ति जिसका लिंग उसके जन्मजात लिंग के समान न रह जाता हो।
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प्रस्तावित विधेयक की नई परिभाषा के अनुसार, एक ट्रांसजेंडर का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति को मिले लिंग के समान न हो और जिसमें ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिला शामिल हैं। वहीं इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो अपना लिंग बदलने के लिए ऑपरेशन, हॉर्मोन सर्जरी, लेजर थेरेपी या ऐसी कोई अन्य थेरेपी कराई हो।
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