अदालती आदेश के बावजूद ट्रांसजेंडर समुदाय को नियुक्तियों में लाभ न दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका तमिलनाडु की रहने वाली एक ट्रांसजेंडर शान्वी पोन्नूस्वामी की ओर से दायर की गई है।
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याचिकाकर्ता 28 वर्षीय ट्रांसजेंडर का कहना है कि एयर इंडिया ने गत जुलाई में 400 महिला केबिन क्रू की भर्ती के लिए आवेदन निकाला था। लेकिन महिला न होने के कारण उसका चयन नहीं हुआ। ट्रांसजेंडर होने के कारण उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया गया।
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को ट्रांसजेंडर की याचिका पर नागर विमानन मंत्रालय और एयर इंडिया को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।