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Train Firing: 'क्या मैं खुद को भी गोली मार लूं', ट्रेन में चार की हत्या कर आरपीएफ जवान ने पत्नी को किया था कॉल

Sat, 28 Oct 2023 01:42 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

चेतन सिंह चौधरी की पत्नी प्रियंका ने जुलाई की घटना के बाद पुलिस को दिए एक बयान में यह दावा किया है, जो मामले की जांच एजेंसी राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा दायर आरोप पत्र का हिस्सा है। उनके बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी के मस्तिष्क में खून का थक्का था और वह इसके लिए दवाएं ले रहा था।
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ट्रेन, आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मुंबई के पास ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बर्खास्त कांस्टेबल चेतनसिंह चौधरी द्वारा  एक वरिष्ठ सहकर्मी सहित चार लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। 

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आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के कुछ ही क्षण बाद अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई है और पूछा कि क्या उसे खुद को भी गोली मार लेनी चाहिए, उसके बयान के अनुसार जो मामले की चार्जशीट का हिस्सा है, उसने खुद को भी गोली मार ली।

मस्तिष्क में है खून का थक्का
चेतन सिंह चौधरी की पत्नी प्रियंका ने जुलाई की घटना के बाद पुलिस को दिए एक बयान में यह दावा किया है, जो मामले की जांच एजेंसी राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा दायर आरोप पत्र का हिस्सा है। उनके बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी के मस्तिष्क में खून का थक्का था और वह इसके लिए दवाएं ले रहा था।
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जीआरपी ने 31 जुलाई को पालघर रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके में चलती मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में एक वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी चेतन चौधरी (34) के खिलाफ 20 अक्टूबर को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। 

पत्नी से हुई कॉल पर ये बात
बयान में प्रियंका चौधरी ने कहा कि गोलीबारी की घटना वाले दिन उनके पति ने सुबह करीब साढ़े छह बजे फोन कर उन्हें अपनी जानलेवा हरकत के बारे में बताया। चौधरी ने अपनी पत्नी से कहा  'मैंने तीन लोगों को और एक एसआई (सब-इंस्पेक्टर) को मार दिया है. मुझसे बड़ी गलती हो गई है..तुम बोलो तो अपनी आप को गोली मार लूं.. क्या मैं खुद को भी गोली मार लूं?' इसके बाद बयान में कहा गया कि उसने अपने पति से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। 
बता दें कि चेतन सिंह चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 ( हत्या), 153 ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) व अन्य के साथ-साथ रेलवे अधिनियम और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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