आरटीआई आवेदक के वकीलों ने पीठ को भरोसा दिलाया कि आयोग का आदेश लागू नहीं कराया जाएगा और ट्राई पर इसे पूरा नहीं करने के लिए कोई अवमानना याचिका दायर नहीं की जाएगी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने अंतरिम निर्देश के तहत एकल जज के फैसले पर स्थगन नहीं दिया। इसी आरटीआई आवेदक की याचिका पर सीआईसी ने यह आदेश जारी किया था।
पीठ ने इसके बाद आरटीआई आवेदक उच्चतम न्यायालय के वकील कबीर शंकर बोस को ट्राई की याचिका पर 16 जनवरी, 2019 तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।