बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने किसान आंदोलन को लेकर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा की गई 'टूलकिट' के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में संदिग्ध पर्यावरणविद शुभम कर चौधरी को गुरुवार को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एमएस जावलकर की एकल पीठ ने चौधरी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए राहत मांगने के लिए 12 मार्च तक दिल्ली की अदालत का रुख करने की छूट दे दी। आदेश में कहा गया है, 'पेश तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार गिरफ्तारी की आशंका के कारण न्यायोचित हैं।'