अपना रुतबा दिखाने के लिए एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाले बदमिजाज यात्रियों पर उड्डयन मंत्रालय अब लगाम कसने जा रहा है। अब अगर किसी यात्री ने एयरपोर्ट या प्लेन में हंगामा काटा तो उसे दो साल तक हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मंत्रालय ने इसके लिए पहली बार नो फ्लाई लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें तीन स्तर पर बदमिजाज यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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हवाई जहाज में किसी कर्मचारी या चालक दल के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार अथवा उपद्रव करने वाले यात्रियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने शुक्रवार को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ जारी कर दी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री पी अशोक गजपति राजू ने यह सूची जारी करते हुए कहा कि उड़ान के दौरान अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।
उपद्रव करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर आजीवन प्रतिबंध तक लग सकता है। यात्री सुरक्षा को नो फ्लाई लिस्ट जारी करने का मुख्य कारण बताया गया है।
तीन श्रेणियों में की जाएगी कार्रवाई
>पहली श्रेणी में ऐसे यात्रियों को शामिल किया गया है, जो सिर्फ मौखिक रूप से उपद्रव करते हैं या फिर अशोभनीय व्यवहार करते हैं। उन्हें तीन महीने के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
>दूसरी श्रेणी में उन यात्रियों को शामिल किया गया है जो उड़ान के दौरान कर्मचारियों या क्रू सदस्य के साथ हाथापाई करते हैं। इस श्रेणी में उन यात्रियों को भी शामिल किया गया है, जो किसी कर्मचारी को गलत तरीके से छूते या परेशान करते हैं। ऐसे यात्रियों को छह महीने तक नो फ्लाई सूची में रखा जाएगा।
>तीसरी श्रेणी में वो यात्री आएंगे जो कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने जैसा गलत आचरण करेंगे। ऐसे यात्रियों को कम से कम दो साल के लिए इस सूची में डाला जाएगा। इन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।