तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से शराब स्टोर पर बिक्री की पाबंदियों के आदेश को शनिवार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि हाईकोर्ट ने शराब के स्टोर्स पर की जा रही बिक्री को कोरोना वायरस महामारी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया था। इस दौरान कोर्ट ने राज्य में चल रहे शराब के आउटलेट को बंद करने का आदेश दिया था।
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि दुकानों पर भारी भीड़ थी और लोगों (शराब खरीदे गए ग्राहकों) की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। हालांकि, यह ऑनलाइन मोड के जरिए शराब की घरों तक की जाने वाली डिलीवरी की अनुमति देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब की दुकानों पर लगने वाली भारी भीड़ पर ध्यान दिया था और शुक्रवार को राज्यों से कहा था कि वे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान शराब की सीधी बिक्री की जगह इसकी ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर विचार करें।