सरकारी वकील के अनुसार, आरोपी पीड़ित महिला को अपने केबिन में बुलाता और अभद्र टिप्पणी करता। जब वह केबिन से बाहर जाने की कोशिश करती तो वह उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी कारोबारी को छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति एक व्यावसायिक परिसर का चेयरमैन है।
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पुणे के न्यायिक मजिस्ट्रेट पीआई सूर्यवंशी ने बीते 24 फरवरी को इटर्निटी कमर्शियल परिसर सीएचएस के चेयरमैन विलास जयराम पवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के तहत दोषी करार दिया था। हालांकि, अदालत के आदेश की कॉपी सोमवार को उपलब्ध कराई गई।
अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) के अनुसार, पीड़ित महिला ने दिसंबर 2019 में व्यावसायिक परिसर में नौकरी शुरू की थी। आरोपी ने शुरुआत में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। इस बीच आरोपी को पता चल गया कि वह अपने पति से अलग हो गई है तो वह महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।
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सरकारी वकील के अनुसार, 52 वर्षीय विलास पवार महिला को अपने केबिन में बुलाता और अभद्र टिप्पणी करता। जब वह केबिन से बाहर जाने की कोशिश करती तो वह उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता। इस दौरान आरोपी ने महिला को गलत तरीके से छुआ और उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इससे तंग आकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया।
अदालत ने अपराध को बताया गंभीर
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ अपराध गंभीर था, क्योंकि वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्मचारी पर दबाव बनाता था।