तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी को हत्या के मामले में हर रोज 25 अप्रैल तक सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। अविनाश पर आरोप है कि उन्होंने आंध्रप्रदेश के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या की थी। अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए फैसला सुनाते हुए उन्हें 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। अविनाश तेलंगाना के कडप्पा से सांसद हैं।
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई
कोर्ट ने सीबीआई को प्रश्नावली देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की जांच की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। अदालत ने 25 अप्रैल तक मामला पोस्ट कर दिया। इसी दिन अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम आदेश सुनाया जाएगा। अविनाश ने सोमवार को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अविनाश को विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सीबीआई ने 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।
मामले में अविनाश के खिलाफ सिर्फ एक बयान
सीबीआई ने अविनाश के खिलाफ नोटिस जारी किया था। उन्हें पूछताछ के लिए 17 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। अविनाश इससे पहले भी चार बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। अविनाश के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए कहा कि मामले में एक आरोपी के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी।
2020 में सीबीआई को सौंपा मामला
आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद की हत्या 2019 विधानसभा चुनाव से पहले 15 मार्च की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या हुई थी। मामले की जांच एक एसआईटी द्वारा की जा रही थी लेकिन, जुलाई 2020 में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।