हाईकोर्ट के समक्ष शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कहा कि आरके नगर सीट पर मध्यावधि चुनाव के नामांकन प्राप्त होने के बाद यह तय किया जाएगा कि चुनाव चिन्ह ‘हैट’ किस दल को दिया जाए। फिलहाल यह किसी भी दल को नहीं दिया गया है।
जस्टिस एसपी गर्ग की पीठ के समक्ष चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ‘हैट’ का चिन्ह किसी को नहीं दिया गया है।
यह चुनाव चिन्ह किसे दिया जाएगा, इसका फैसला निर्वाचन अधिकारी सभी दलों के नामांकन मिलने के बाद सात दिसंबर को करेंगे। चुनाव आयोग ने यह जवाब शशिकला-टीटीवी दिनाकरन की याचिका पर हाईकोर्ट के सवाल के जवाब में दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा था क्या शशिकला गुट ‘हैट’ के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल मध्यावधि चुनाव में नामांकन के लिए कर सकता है।
याची के वकील ने कहा, चार दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। इसलिए निर्वाचन अधिकारी को उस दिन सुबह तक निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। सात दिसंबर तक काफी देर हो जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए जस्टिस इंदरमीत कौर की पीठ के समक्ष भेज दिया है। याचिका पर सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तारीख तय की गई है।
दरअसल, इस याचिका पर जस्टिस इंदरमीत कौर के समक्ष सुनवाई होनी थी लेकिन शुक्रवार को वह अवकाश पर थीं। इसलिए याचिका को सुनवाई के लिए जस्टिस एसपी गर्ग के समक्ष भेजा गया था।
एआईएडीएमके (अम्मा) गुट की नेता शशिकला व टीटीवी दिनाकरन ने चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
आयोग ने 23 नवंबर को पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘दो पत्ती इन नेताओं के विरोधी पलानीसामी व पनीरसेल्वम गुट को दे दिया था। चेन्नई की आरके नगर सीट पर 21 दिसंबर को मध्यावधि चुनाव होना है। यह सीट दिसंबर 2016 में जयललिता की मौत के बाद खाली हुई थी।