देशभर में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इसे चलाने पर पाबंदी की गुहार संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने दिल्ली समेत कुछ राज्यों को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि फसल अवशेष को जलाने को लेकर वे क्या उपाय कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने देशभर में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इसे चलाने पर पाबंदी की गुहार संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मालूम हो कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह पंजाब एवं हरियाणा में किसानों द्वारा फसल अवशेष को जलाना है। वकील गोपाल शंकर नारायण के माध्यम से दायर इस याचिका में स्वच्छ ईंधन और निर्माण कार्यों से निकलने वाले धूल को लेकर नियमों का अनुपालन करने का निर्देश देने की गुहार भी लगाई गई है।
मालूम हो कि गत 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी तौर पर हटा दिया था। हालांकि 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे न चलाने से प्रदूषण पर असर को देखने के लिए एक नवंबर तक के लिए पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।