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Tamil Nadu: पलानीस्वामी AIADMK के शीर्ष नेता, कोर्ट ने पनीरसेल्वम के पक्ष में दिया आदेश किया खारिज

Fri, 02 Sep 2022 01:04 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई

सार

न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने पलानीस्वामी की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की एकल पीठ द्वारा 17 अगस्त के आदेश को रद्द कर दिया है। अब के. पलानीस्वामी AIADMK के शीर्ष नेता होंगे। 
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पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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तमिलनाडु के विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) में उठापटक जारी है। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK नेता पनीरसेल्वम को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए 11 जुलाई को हुई अन्नाद्रमुक की आम परिषद (जीसी) की बैठक को वैध ठहराया है और एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें इस बैठक को अवैध करार दिया गया था। 

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न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने पलानीस्वामी की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की एकल पीठ द्वारा 17 अगस्त के आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में बैठक को अवैध करार देते हुए दोनों गुटों को 23 जून की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था।

पलानीस्वामी को चुना गया था शीर्ष नेता 
AIADMK की 11 जुलाई को आम परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव, शीर्ष पद के रूप में चुना गया था। वहीं पन्नीरसेल्वम को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ पनीरसेल्वम ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 
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क्या थी 23 जून की यथास्थिति 
11 जुलाई को हुई बैठक से पहले 23 जून को हुई बैठक में पार्टी में पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी पहले क्रमश: समन्वयक और संयुक्त समन्वयक थे। अन्नाद्रमुक के इन दोनों नेता पलानीस्वामी व पनीरसेल्वम द्वारा 23 जुन को संयुक्त रूप से बैठक बुलाई गई थी।

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