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IT इंजीनियर हत्याकांड: तमिलनाडु में फैला आक्रोश, डीएमके के सहयोगियों ने की ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून की मांग

Tue, 29 Jul 2025 07:28 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई

सार

दक्षिणी तिरुनेवेली जिले में एक सिद्धा सुविधा केंद्र के पास रविवार को कथित तौर पर अंतरजातीय संबंधों के चलते एक युवक ने 27 वर्षीय कविन सेल्वा गणेश की हत्या कर दी गई थी। पीड़ित चेन्नई की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था।
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केविन सेल्वागणेश - फोटो : एक्स
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विस्तार
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तमिलनाडु में एक दलित आईटी इंजीनियर की कथित ऑनर किलिंग से राज्य में आक्रोश फैल गया है। युवा इंजीनियर की हत्या से हर कोई स्तब्ध है। इस विभत्स घटना के सामने आने के बाद सत्तारूढ़ डीएमके की सहयोगी पार्टियों ने मंगलवार को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक अलग कानून की मांग की है।

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दक्षिणी तिरुनेवेली जिले में एक सिद्धा सुविधा केंद्र के पास रविवार को कथित तौर पर अंतरजातीय संबंधों के चलते एक युवक ने 27 वर्षीय कविन सेल्वा गणेश की हत्या कर दी गई थी। पीड़ित चेन्नई की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था।

ऑनर किलिंग रोकने के लिए विशेष कानून की मांग
डीएमके के सहयोगी और वीसीके के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने ऑनर किलिंग रोकने के लिए विशेष कानून की मांग की। उन्होंने कहा,  इस अमानवीय हत्या में शामिल महिला के माता-पिता को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए मामले को विशेष जांच दल  को सौंपने की मांग की।
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उन्होंने कहा, यह दुखद है कि जाति-आधारित ऑनर किलिंग और जातिवादी हमले खासकर दक्षिणी जिलों में लगातार हो रहे हैं। हम एक बार फिर मांग करते हैं कि पुलिस विभाग में ऐसे जातीय अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष खुफिया इकाई का गठन किया जाए।

सीपीआई (एम) के राज्य सचिव पी शन्मुगम ने भी ऑनर किलिंग रोकने के लिए अलग कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से दक्षिणी जिलों में ऐसे जातीय हत्याओं का होना चिंताजनक है। राज्य सरकार का कहना है कि मौजूदा आपराधिक कानून पर्याप्त हैं, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं यह दर्शाती हैं कि एक नए कानून की आवश्यकता है।  उन्होंने कविन के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी एस. सुरजीत को 28 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी के माता-पिता सरवनन और कृष्णकुमारी दोनों पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) हैं। घटना के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कविन सेल्व गणेश के घर जाकर उनके माता-पिता से मुलाकात की और राहत राशि देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वे अपने बेटे की हत्या के लिए एसआई दंपति की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि एसआई दंपति और उनके बेटे सुरजीत के खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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सांझे में लेकर हत्याकांड को दिया अंजाम
जांच में सामने आया है कि 27 जुलाई को कविन अपने दादा की बिगड़ती तबीयत के बारे में लड़की से सलाह लेने के लिए केटीसी नगर गया था। वहीं पर आरोपी सुरजीत ने उसे घर चलकर बात करने को कहा। भरोसे में आकर काविन उसके साथ चला गया। लेकिन रास्ते में सुरजीत ने अचानक अपनी बाइक रोक दी, दरांती निकाली और काविन पर बेरहमी से हमला कर दिया। कविन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरजीत ने उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी।

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