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Tamil Nadu: दो साल पुराने मामले में तमिलनाडु के पूर्व DGP को सजा, सहकर्मी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

Fri, 16 Jun 2023 02:13 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई

सार

महिला सहकर्मी द्वारा लगाए गए आरोप के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार ने राजेश दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बिठाई गई थी।
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तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजेश दास - फोटो : Social Media
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विस्तार
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तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेश दास को महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज तीन साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला विल्लुपुरम की एक अदालत ने सुनाई है। 
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महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा के दौरान दास पर यौन उत्पीड़ने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बिठाई गई थी। 

इस कमेटी के एक सदस्य ने कहा- 'इस मामले में पुलिस कर्मियों समेत 68 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। फिलहाल अधिकारी इस मामले में आगे अपील कर सकता है और तत्काल जमानत भी मांग सकता है।' 
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यह मामला 2021 में एक चुनावी मुद्दा बना था, जिसपर एमके स्टालिन ने सत्ता में आने के बाद उचित कानूनी प्रक्रिया और सजा का आश्वासन दिया था। 
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