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सुशांत केस: सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, हमारी और ईडी जांच चलने दें

Thu, 13 Aug 2020 09:55 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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supreme court - फोटो : ANI
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बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और बिहार सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में पटना में दर्ज प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने के लिए दायर रिया की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किए। पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राजपूत के पिता ने रिया और उसके परिवार के सदस्यों सहित छह अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।

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सीबीआई ने भी दाखिल किया जवाब
वहीं, सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चलते रहने देना चाहिए। 
 
बिहार सरकार ने दिया जवाब
आज सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने पटना से मुंबई में एफआईआर स्थानांतरित करने की मांग वाली रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विस्तृत जवाब दाखिल किया। बिहार सरकार ने अपने जवाब में दावा किया कि बिहार पुलिस के पास मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। रिया चक्रवर्ती ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी लिखित याचिका दाखिल की है। 

बिहार सरकार ने अधिवक्ता केशव मोहन के जरिए पेश किए गए अपने लिखित अभिवेदन में चक्रवर्ती की याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि जांच का जिम्मा संभालने और इसे तेजी से निपटाने के सीबीआई के रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी। 
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रिया ने दी ये दलील
वहीं रिया चक्रवर्ती ने अपने लिखित अभिवेदन में कहा कि बिहार पुलिस के आदेश पर जांच का जिम्मा सीबीआई को स्थानांतरित किया जाना अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। साथ ही रिया ने कहा है कि पटना में दर्ज हुई एफआईआर गैरकानूनी है। अदालत ने चक्रवर्ती की याचिका पर अपना फैसला 11 अगस्त को सुरक्षित कर लिया था और संबंधित पक्षों से गुरुवार तक अपने लिखित अभिवेदन देने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं राजपूत के पिता के के सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ पटना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
 



राजपूत के पिता का न्यायालय से अनुरोध 

सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि उनके बेटे की कथित आत्महत्या के मामले की जांच सीबीाई को सौंपे जाने की पुष्टि की जाए और मुंबई पुलिस को सीबीआई को हर तरह की सहायता देने का निर्देश दिया जाए। राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने लिखित अभिवेदन में आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रही है।

राजपूत के पिता ने अपने लिखित अभिवेदन में अनेक फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि इस न्यायालय के न्याय के हित मे होगा कि सीबीआई को मामले की जांच सौंपने की पुष्टि की जाए और मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में सीबीआई को हर तरह से सहयोग करने का निर्देश दिया जाए। इस अभिवेदन को वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अंतिम रूप दिया है।

इसमें आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता का दृढ़ मत है कि मुंबई पुलिस ठीक से इसकी जांच नहीं कर रही है और लगातार तफ्तीश कार्यवाही ही कर रही है जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में स्पष्ट है कि मौत के कारण का निर्धारण करने के लिए तफ्तीश रिपोर्ट तत्काल तैयार की जानी चाहिए और यह भी तैयार करना चाहिए कि क्या इसकी वजह संदिग्ध परिस्थितयां हैं या नहीं।

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