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SC: सुप्रीम कोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस; किसान नेता डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता के आदेश की अवमानना का मामला

Fri, 27 Dec 2024 12:18 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, नई दिल्ली

सार

कोर्ट ने कहा कि हम किसान नेता डल्लेवाल के जीवन और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पंजाब सरकार उन्हें चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो आपको उससे सख्ती से निपटना होगा।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। किसान नेता को चिकित्सा सहायता मामले में कोर्ट ने पंजाब सरकार को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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कोर्ट ने कहा कि हम किसान नेता डल्लेवाल के जीवन और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पंजाब सरकार उन्हें चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो आपको उससे सख्ती से निपटना होगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के कारण मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि  किसी का जीवन दांव पर है। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं।
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शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय शनिवार को मामले में फिर से सुनवाई करेगा। डल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं।

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