70 वकीलों को वरिष्ठ पद दिए जाने के खिलाफ याचिका खारिज
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 70 वकीलों को वरिष्ठ पद दिए जाने के खिलाफ याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया। याचिका न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ की ओर से यह कहे जाने के बाद कि वह याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया। याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे, ने दावा किया कि वकीलों को हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ पद दिए जाने की प्रक्रिया अनुचित है। इस याचिका में पिछले साल 29 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 70 वकीलों को हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था।