सैन्य क्वार्टर के अंदर स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने से सुप्रीम इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई में सैन्य क्वार्टर के अंदर स्थित मस्जिद में नागरिकों को नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देने की शिकायत वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अनुमति देने से इन्कार करते हुए कहा कि इस तरह की इजाजत से सुरक्षा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नोट किया था कि वह सैन्य अथॉरिटी के बाहरी लोगों को पूजा या अन्य किसी उद्देश्य के लिए सेना परिसर में प्रवेश से रोकने के प्रशासनिक निर्णय में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि मस्जिद-ए-आलीशान में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सिर्फ कोविड-19 महामारी के दौरान ही प्रतिबंध लगाया गया था।